फिरोजपुर रेल मंडल ने कसा शिकंजा, सितंबर में 116 मामले दर्ज

बेवजह चेन पुलिंग की तो अब खैर नहीं!

द बीट्स न्यूज नेटवर्क
फिरोजपुर। रेलगाड़ी में सफर के दौरान बिना किसी उचित कारण के अलार्म चेन खींचने वाले यात्रियों के खिलाफ अब रेलवे सख्त कार्रवाई कर रहा है। यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन को प्रभावित करने वाली अनावश्यक चेन पुलिंग को लेकर फिरोजपुर रेलवे मंडल गंभीर है।
रेलवे की ओर से यात्रियों को स्पष्ट किया गया है कि ट्रेन में लगी अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही किया जाए। बिना उचित कारण चेन खींचने से ट्रेन अनावश्यक रूप से रुकती है, जिससे न केवल ट्रेन की समय-सारिणी प्रभावित होती है, बल्कि ट्रेन में सवार हजारों यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
फिरोजपुर मंडल की ओर से यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि ट्रेनों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए यात्रियों को समय पर और सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।
रेलवे के मुताबिक, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है। इसी के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर माह में कार्रवाई करते हुए 116 मामले दर्ज किए और 47 लोगों को गिरफ्तार किया।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आपात स्थिति में अलार्म चेन यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल पूरे ट्रेन संचालन को प्रभावित कर सकता है।
फिरोजपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकाल में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग से बचकर यात्री रेलवे सेवाओं को समयबद्ध बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और निर्बाध रेल यात्रा मिल सके।
द बीट्स न्यूज नेटवर्क
7097570105
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