
-शॉ रूम के प्लाट खरीदने के लिए लगाये बोर्ड पर निगम ने नोटिस चस्पा किया
-तहसील को रिपोर्ट भेजने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की निगम ने की तैयारी
द बीट्स न्यूज
मोगा। मोगा की प्राइम लोकेशन लुधियाना रोड पर आईटीईआई के निकट नियमों के खिलाफ तैयार की जा रही कॉमर्शियल प्रोपर्टी पर नगर निगम ने नोटिस लगाकर लोगों को आगाह किया है।नोटिस लगाने के बाद बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों ने आगाह किया है कि इस प्रोपर्टी को विकसित करने के लिए न तो नगर निगम से सीएलयू कराया गया है, न ही प्रोपर्टी रेरा के नियमों के अनुसार विकसित की जा रही है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति यहां कॉमर्शियल परपज से जगह लेता है तो उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि मोगा में पिछले कुछ दिनों से लुधियाना रोड पर सरकारी आईटीआई के बराबर फॉकल प्वाइंट की तरफ खाली पड़ी जगह की सफाई कराई जा रही थी। वीरवार को जब पंजाब बंद था, इसी दौरान एक व्यक्ति ने वहां पर बोर्ड लगा दिया कि शॉ रूम के लिए प्लाट लेने के लिए संपर्क करें। जिस समय प्लॉट की सफाई की जा रही थी, नगर निगम के बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों की उसी समय से नजर उस प्रोपर्टी पर थी, जैसे ही वीरवार को प्रोपर्टी पर शो रूम के लिए प्रोपर्टी खरीदने का बोर्ड लगाया गया, निगम की बिल्डिंग ब्रांच सक्रिय हुई, वीरवार की दोपहर बाद निगम के अधिकारियों ने उसी बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिया। बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों ने साफ किया है कि नोटिस पर लगे फोन नं. पर बोलेने वाला व्यक्ति अपना नाम नहीं पता रहा है, ऐसे में अज्ञात कॉलोनाइजर के नाम पर नोटिस लगाने के साथ ही इसकी रिपोर्ट तहसील को भेजने का फैसला लिया है, ताकि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा सके। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रोपर्टी रेगूलेशन एक्ट 1995 का भी उल्लंघन किया गया है।
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