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Tuesday, Jun 2, 2026
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मेयर पद के चुनाव 31 से पहले कराने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश


निगम चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को देना होगा एक और इम्तिहान, राजनीतिक सरगर्मी तेज
द बीट्स न्यूज
मोगा। मेयर का चुनाव अब 31 जनवरी से पहले कराना होगा। पार्षद साहिल अरोड़ा व अन्य की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका के मामले में अदालत ने ये आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब निगम चुनाव से पहले मेयर पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है।
गौरतलब है कि मेयर बलजीत सिंह चानी ने 27 नवंबर को बीमारी व निजी कारणों का हवाला देकर मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि आम आदमी पार्टी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाने के बाद मेयर पद से इस्तीफा लेने के साथ ही उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया था। मेयर का पद खाली होने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीन कुमार पीना को नगर निगम का कार्यकारी मेयर नियुक्त किया गया था। निगम का कार्यकाल भी मई महीने में खत्म हो रहा है।
नियमानुसार मेयर का पद खाली होने पर अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए कार्यकारी मेयर को लगाया जा सकता है, इस अवधि में मेयर के चुनाव कराना जरूरी होता है, इसी आधार पर कांग्रेस के पार्षद साहिल अरोड़ा ने अन्य 9 पार्षदों के हस्ताक्षर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि कार्यकारी मेयर का एक महीने का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये पद खाली हो चुका है, ऐसे में मेयर के चुनाव कराये जाएं, ताकि शहर के रुके हुए विकास के काम सुचारु ढंग से हो सकें। साहिल अरोड़ा का कहना है कि उनका मकसद मेयर का हासिल करना नहीं, बल्कि शहर के रूके विकास के काम सुचारु ढंग से चलते रहें इसलिए रेगूलर मेयर होना जरूरी है, क्योंकि कार्यकारी मेयर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों का अध्ययन करने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 31 जनवरी से पहले मेयर का चुनाव कराने का निर्देश पंजाब सरकार को दिया है। इसके साथ ही अब मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो चुकी हैं। निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को अब एक और इम्यितान देना होगा वह अपना मेयर पद बचा पायेगी या फिर मेयर पद को लेकर विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले नगर निगम के पार्षद इस पद को छीनकर सत्ताधारी पार्टी से अपना बदला चुकता करेंगे।

द बीट्स न्यूज नेटवर्क
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